प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के मद्देनजर दोपहर 12 बजे से शाम 8 बजे तक ड्रोन व अन्य उड़ान उपकरणों के संचालन पर रहेगी पूर्ण पाबंदी
जालंधर/दिव्य दोआबा ब्यूरो/15 जुलाई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित पंजाब दौरे के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करते हुए 17 जुलाई 2026 को पूरे जिला जालंधर को ‘नो फ्लाइंग जोन’ घोषित कर दिया है।
अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों के अनुसार प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा कारणों सेजिला जालंधर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार केसिविल रिमोट पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम (RPAS), ड्रोन, हेलीकॉप्टर अथवा अन्य उड़ान उपकरणों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हालांकि यह प्रतिबंध माननीयप्रधानमंत्री के वी.वी.आई.पी. हेलीकॉप्टर एवं अधिकृत विमानों पर लागू नहीं होगा।
जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यह आदेश17 जुलाई 2026 को दोपहर 12 बजे से शाम 8 बजे तक प्रभावी रहेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्धनियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने आम नागरिकों, संस्थाओं और ड्रोन संचालकों से अपील की है कि वे सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करें तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। अधिकारियों के अनुसार प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सभी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं।



