नए राशन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू

11 अगस्त तक दिए जा सकते है आवेदन

जालंधर/दिव्य दोआबा ब्यूरो 22 जुलाई :- जिला  कंट्रोलर, खाद्य, सिविल सप्लाईज और उपभोक्ता मामले, जालंधर हरशरणजीत सिंह बराड़ ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री पंजाब द्वारा किए गए ऐलान और राज्य सरकार द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, 2013/स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम के तहत नए राशन कार्ड बनाने और मौजूदा राशन कार्डों में सदस्य जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योग्य परिवारों/लाभार्थियों को एक पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रौद्योगिकी-आधारित प्रक्रिया के माध्यम से शामिल किया जाए। उन्होंने बताया कि नए राशन कार्ड बनाने या मौजूदा राशन कार्डों में सदस्य शामिल करने के लिए फॉर्म अंग्रेजी और पंजाबी भाषा में विभागीय वेबसाइट http://foodsuppb.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

आवेदक को फॉर्म भरने से पहले फॉर्म के साथ दी गई हिदायतों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूर्ण आवेदन जमा करवाना चाहिए।

श्री बराड़ ने बताया कि आवेदक अपनी आवेदनाएं निकटतम सेवा केंद्र/कॉमन सर्विस सेंटर (सी.एस.सी.) पर जाकर ऑनलाइन जमा करवा सकते है। सेवा केंद्र/सी.एस.सी. के माध्यम से आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने पर आवेदक को 100 रुपये प्रति फॉर्म प्रोसेसिंग फीस भी जमा करवानी पड़ेगी।

आवेदक अपना आवेदन खुद भी सीधे https://ercms.punjab.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं और फॉर्म ऑनलाइन जमा करवाने के लिए आवेदक को कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी।

इसके अलावा, आवेदक अपना फॉर्म सहित दस्तावेज और 100 रुपये प्रति फॉर्म फीस जिला कंट्रोलर, खाद्य सिविल सप्लाईज और उपभोक्ता मामले जालंधर के दफ्तर में भी जमा करवा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि फॉर्म सफलतापूर्वक ऑनलाइन जमा होने पर आवेदक को उनके मोबाइल नंबर पर फॉर्म प्राप्ति का मैसेज सहित रसीद नंबर प्राप्त होगा।

आवेदन 11.08.2026 तक प्राप्त किए जाएंगे। आवेदक किसी भी कार्य दिवस सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ऑनलाइन विधि से सेवा केंद्र/कॉमन सर्विस सेंटर पर या ऑफलाइन विधि से जिला कंट्रोलर, खाद्य सिविल सप्लाईज और उपभोक्ता मामले जालंधर के दफ्तर में फॉर्म जमा करवा सकते है।

स बारे में अधिक जानकारी के लिए जिला खाद्य, सिविल सप्लाईज और उपभोक्ता मामले दफ्तर, जालंधर या निकटतम सेवा केंद्र/कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क किया जा सकता है।

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